हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा [सॉलिड वेस्ट प्रबन्धन का वैज्ञानिक पद्दति के अनुरूप विकेन्द्रीकृत रूप से निष्पादित करने हेतू ] समस्त निकायों को दिशानिर्देश दिए गये। इस सम्बंध में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 【NGT】 द्वारा सरकार से सॉलिड वेस्ट प्रबन्धन नियम को बने 3 साल उपरांत भी कोई खास प्रगति बारे नाराजगी जताई है। इन नियमो के अंतर्गत गार्बेज का वैज्ञानिक पद्दति के अनुरूप निष्पादित किया जाना है, जिसने अंतर्गत सॉलिड वेस्ट डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, ट्रांसपोर्टशन, सेग्रिगेशन एट सोर्स एवं प्रॉपर डिस्पोज़ ऑफ 31 मार्च से पूर्व किये जाने के निर्देश दिए गए।

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