IEC Activity Regd. SBM
समय की मांग है कि स्वच्छता में आमजन की सहभागिता सुनिश्चित की जाये, इसके बिना स्वच्छता के मानक तय करना असंभव ही नही नामुमकिन है। वार्ड स्तर पर स्वच्छता समितियों का गठन करना, उनको सभाएं कर स्वच्छता के विषय मे जागरूकता पैदा करना, इसका एक अलग ही महत्व है, जब कोई व्यक्ति इस विषय पर इतना गंभीर हो जाये कि उसके द्वारा खाये जाने वाले टॉफी, केले इत्यदि की गंदगी खुले में नही डालनी है तो समझीये कि उसकी सोच में परिवर्तन आने लगा है। ऐसी सोच, ऐसा नजरिया ही वास्तव में स्वच्छ भारत मिशन के पैमाने पर खरा उतरेगा, वरना यदि गंदगी डलती रही, अतिरिक्त बोझ हमारे स्वच्छताग्रहियों पर पड़ता रहा तो स्थिति में सुधार आना कठिन होगा।
इसी विषय को लेकर नगर परिषद मंडी हि0प्र0 में वार्ड नं0 06 लोअर समखेत्र एवं वार्ड नं0 07 अपर समखेत्र की स्वच्छता सभा का आयोजन नगर परिषद टाउन हॉल में आयोजित किया गया व सॉलिड वेस्ट प्रबन्धन नियम 2016 के तहत कूड़ा उत्पन्न करने वाले के दायित्व 【यानी डोर स्टेप पर ही गीला अथवा सूखा कचरा का वर्गीकरण करना】एवं सॉलिड वेस्ट नियम के अंतर्गत नगर परिषद के दायित्व 【डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, सेग्रिगेशन, एवं वैज्ञानिक पद्दति से सॉलिड वेस्ट का निष्पादन करना】बारे सम्पूर्ण जानकारी शेयर की गई, जितना जागरूक हमारा स्वच्छताग्रही, आमजन होगी, उसी के अनुरूप हमे परिणाम भी मिलने शुरू होंगे, ऐसी आशा है।🙏🌹🙏




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